रांची
लोकपाल मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ CBI की जांच जारी रहेगी। CBI इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में CBI जांच को चैलेंज करने वाली शिबू सोरेन की याचिका को आज खारिज कर दिया गया। बता दें कि आय से अधिक संपति से जुड़े इस मामले में CBI शिबू सोरेन के खिलाफ तीन चरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। इसके बाद शिबू सोरेन के वकीलों ने CBI जांच के चैलेंज करते हुए कोर्ट में याचिक दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने CBI को 6 में अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक तारीख की गिनती गत दिसंबर से होगी, जब मामले की पिछली सुनवाई हुई थी। इसका मतलब है CBI को अप्रैल में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
क्या हैं आरोप
शिबू सोरेन औऱ उनके परिवार के सदस्यों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप हैं। परिवार के नाम भ्रष्ट तरीके से कई नामों पर और अपने नाम पर भी आय से अधिक संपति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। साथ ही कहा गया है कि सोरेन परिवार के सदस्यों ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए रांची सहित झारखंड के अन्य जिलो में संपति अवैध तरीके से संपति जमा किया है। इन जिलों में खास तौर पर रांची के अलावे बोकारो औऱ धनबाद के नाम हैं।
गोड्डा सासंद ने दर्ज कराया था मामला
गौरतलब है कि शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपति मामले बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला लगभग सात साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा, आज झारखंड के सोरेन परिवार के लिए सबसे बुरी ख़बर है। मेरी शिकायत व क़ानूनी लड़ाई के बाद आज लोकपाल ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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